शिमला।
हिमाचल प्रदेश में प्रदेश सरकार ने आपदा प्रबंधन नियम 2005 के तहत प्रदेश में बढ़ते कोरोना एवं औमिक्रोन के खतरे को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक कार्यक्रमों को लेकर भी प्रदेश सख्ती दिखाई है।जिसको लेकर अधिसूचना भी जारी की गई है।
वहीं स्टेट हुड डे और रिपब्लिक डे के लिए भी सरकार की ओर से निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव ने आज जारी निर्देशों में कहा कि दोनों ही कार्यक्रमों में 50 प्रतिशत से अधिक की संख्या नहीं होगी। कार्यक्रमों में कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना के कारण लागू बंदिशे 31 जनवरी सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी
कोरोना की तीसरी लहर के बीच सरकारी कार्यालय में 50 फीसद कर्मचारी सप्ताह में 5 दिन आएंगे। शनिवार और रविवार को अवकाश रहेगा। शादी और अन्य समाजिक और धार्मिक, राजनीतिक, खेल, शैक्षणिक व सांस्कृतिक गतिविधियों में हाल के भीतर क्षमता का पचास फीसद अथवा अधिकतम 100 और खुले में 300 लोग ही शामिल हो सकेंगे।