हमीरपुर।
हमीरपुर जिला में छात्रा की पिटाई करना एक शिक्षिका को महंगा पड़ गया। आरोपित शिक्षिका का दोष साबित होने पर कोर्ट ने एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया हैं, साथ ही जुर्माने का भुगतान न करने की स्थिति में छः माह की सजा भुगतनी पड़ सकती है।
जानकारी के अनुसार हमीरपुर जिला के अमनेहड़ क्षेत्र की एक अध्यापिका ने प्राइमरी कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा की किसी कारण से पिटाई कर दी, जिससे छात्रा बुरी तरह डर गई। बेटी की हालत देख परिजनों ने इसकी शिकायत हमीरपुर पुलिस थाना में दर्ज करवाई। छात्रा की शिकायत के आधार पर पुलिस ने स्कूल पहुंचकर मामले की छानबीन की और विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर मामला अदालत के सुपुर्द किया।
मामले की सुनवाई के दौरान छात्रा के पक्ष में 22 गवाह प्रस्तुत हुए। मौजूद साक्ष्यों के आधार पर विशेष अदालत के न्यायाधीश जेसी शर्मा ने महिला शिक्षक को दोषी मानते हुए उसे एक लाख रुपए जुर्माना भरने के निर्देश दिए। फैसले को आगे बढ़ाते हुए न्यायाधीश ने कहा कि अगर शिक्षिका एक लाख रुपए का जुर्माना नहीं भरती है तो उसे 6 माह का साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।