मंडी|
मंडी जिले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) की अदालत ने 11 वर्षीय नाबालिग से दुराचार के मामले में दो दोषियों को 20-20 साल का कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को 2 से 6 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास होगा। जानकारी अनुसार यह मामला जून 2021 का है। 11 साल की बच्ची का कई बार शोषण किया गया।
जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 27 जून 2021 को पीड़िता की माँ ने महिला थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। शिकायत में पीड़िता की मां ने कहा कि मंडी के तल्याहड के रमन ने कई बार बेटी को घर ले जाकर दुराचार किया। इसके अलावा, तल्याहड के गगन ने भी बेटी के पिता की दुकान में दुराचार किया। दुराचार के बाद दोनों आरोपियों ने बेटी को धमकी दी कि यदि उसने किसी को बताया तो वे उसको जान से मार देंगे।
मामले की छानबीन निरीक्षक रीता शर्मा, उप निरीक्षक डिम्पल कुमारी ने की। छानबीन पूरी होने पर महिला थाना मंडी ने मामले में चालान पेश किया। अदालत में 22 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। मामले में सरकार की तरफ से पैरवी विशेष लोक अभियोजक, विनोद चौधरी ने की।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रमन और गगन को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376AB के तहत दुराचार के आरोप में 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 5–5 हजार जुर्माने की सजा, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत 10-10 वर्ष के साधारण कारावास की सजा के साथ 5-5 जुर्माने की सजा, भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत 1-1 वर्ष के साधारण कारावास की सजा के साथ एक – एक हजार जुर्माने की सजा और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत के आरोप में दोनों दोषियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 50-50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।