शिमला ब्यूरो |
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने न्यायाधीश चंद्र भूषण बारोवालिया (सीबी बारोवालिया) को लोकायुक्त के पद पर तैनाती दिए जाने को अपनी स्वीकृति दे दी है। शुक्रवार को जारी अधिसूचना के तहत न्यायाधीश सीबी बारोवालिया को हाईकोर्ट से इस्तीफा देने के बाद हिमाचल के लोकायुक्त के पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी।
बता दें कि प्रदेश में लोकायुक्त का पद वर्ष 2017 से रिक्त पड़ा है। अभी तक लोकायुक्त के लिए केवल हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के जज ही लोकायुक्त बन सकते थे। लेकिन राज्य सरकार की ओर से हिमाचल लोकायुक्त विधेयक में संशोधन करने के बाद अब हाईकोर्ट के जज भी लोकायुक्त बन सकते हैं।
न्यायाधीश चंद्र भूषण बारोवालिया का जन्म 15 मार्च 1961 को हुआ था। प्रथम श्रेणी में मैट्रिक करने के बाद बीएससी (मेडिकल) गवर्नमेंट कॉलेज शिमला और विधि की उपाधि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इन्होंने 1 नवंबर, 1984 से हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय और शिमला के अन्य न्यायालयों में अधिवक्ता के रूप में अभ्यास किया। इन्हें 26 अक्तूबर 2005 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 12 अप्रैल, 2016 तक हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार जनरल के रूप में तैनात रहे। उसके बाद इन्हें उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। 8 जनवरी, 2018 से उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं।