ऊना|
अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश अजीत सिंह की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को सात साल के कठोर कारावास और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। विभिन्न धाराओं के तहत आरोपितों को कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। जुर्माना न भरने पर दोषियों को छह-छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। यह सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
जिला न्यायवादी सोहन सिंह कौंडल ने बताया कि 10 अक्टूबर 2017 की शाम को शिवम और उसका भाई सत्यम शर्मा दूध लाने के लिए बाइक पर चताड़ा गांव जा रहे थे। इस दौरान चताड़ा गांव के स्थानीय निवासी शीतल उर्फ सोनू पुत्र वीरेंद्र कुमार और उसके भाई मोहित शर्मा ने सत्यम और शिवम का रास्ता रोक लिया। उन पर गांव में गलत नीयत से आने का आरोप लगाने लगे, लेकिन आरोपितों ने दोनों भाइयों की एक न सुनी और डंडे से प्रहार करना शुरू कर दिया, जबकि दूसरे आरोपित मोहित ने सत्यम और शिवम पर ईंट से प्रहार कर उन्हें लहूलुहान कर दिया।
घटना के समय मौके पर कई लोग मौजूद थे, लेकिन शीतल उर्फ सोनू के डर के चलते किसी ने भी सत्यम और शिवम को बचाने का प्रयास नहीं किया। इस दौरान दोनों घायलों सत्यम और शिवम के पिता मौके पर आ गए और उन्होंने अपने बेटों को हमलावरों के चंगुल से बचाकर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। उपचार के दौरान शिवम की मौत हो गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जाँच की और कोर्ट में चालान पेश किया। गवाहों के बयान के बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।