शिमला|
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने राजधानी शिमला के रामपुर में एक शख्स को अपने भाई की हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए दोषी मुकेश पुत्र दीप राम निवासी गांव करालटा (शोली), डाकघर शोली, तहसील ननखड़ी को अपने बड़े भाई की निर्मम हत्या करने पर उम्रकैद और एक लाख के जुर्माने की सजा सुनाई।
उपजिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 27 मार्च 2018 को आरोपी का भाई सुनील कुमार (मृतक) रामपुर पेशी पर गया था। उसने मुकेश को कहा था कि शाम का खाना बनाकर रखना। जब सुनील कुमार (मृतक) शाम को घर पहुंचा तो उसने मुकेश से खाने के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि खाना नहीं बनाया। इस बात को लेकर दोनों में वाद विवाद हुआ जिसमे आरोपी ने अपने बड़े भाई सुनील कुमार (मृतक) की हाथों, लातों से पीटा। ईंटों, पत्थर, डंडे और कुल्हाड़ी से सिर और मुंह पर वार करके निर्मम हत्या कर दी।
यह वाकया मृतक के 5 वर्षीय पुत्र ने देखा और इस वारदात की सूचना आरोपी व मृतक की मां जो शिमला में थी, को दी गई। पुलिस को इस बारे में सूचित किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और वारदात में प्रयोग किए गए सभी हथियार, पत्थर और ईंटें जो खून से रंगे थे, बरामद किए।
इस केस की तफ्तीश थाना प्रभारी चिंत राम ने की। सभी साक्ष्य गवाहों के ब्यानात, मेडिकल साक्ष्य के आधार पर अदालत ने आरोपी को अपने सगे भाई की निर्मम हत्या का दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई। सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल और केएस जरीयाल ने की।