शिमला |
Himachal News: हिमाचल पुलिस के मालखाने से 33 किलोग्राम चरस के गायब होने का मामला सुर्ख़ियों में आ गया है, हाईकोर्ट ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने मालखाने से गायब हुई इस 33 किलोग्राम चरस के मामले में गृह सचिव व पुलिस महानिदेशक को आदेश दिए हैं कि वह इसकी जांच करें और जिम्मेदार कर्मियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करें।
दरअसल एनडीपीएस के एक मामले में हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप शर्मा ने दो आरोपियों की जमानत याचिका की सुनवाई के पश्चात यह पाया कि आरोपियों से 110 किलोग्राम चरस बरामद की गई थी जिसमें से एक-एक किलो के तीन सैंपल प्रयोगशाला परीक्षण हेतु लिए गए थे। बची हुई 107 किलोग्राम चरस को माल खाने में रखा गया था। जिसमें से कुल 74 किलोग्राम चरस को तीन अलग-अलग पार्सल बनाकर नष्ट कर लिया गया। जबकि बाकी बची हुई 33 किलो ग्राम चरस का कोई पता नहीं चला कि वह कहां गायब हो गई।
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राज्य सरकार की ओर से यह दलील दी गई थी कि शायद 33 किलोग्राम चरस सूख गई। इस पर न्यायालय ने आश्चर्य जताया और न्यायालय ने इस प्रकरण को लेकर जांच का जिम्मा सचिव गृह व पुलिस महानिदेशक को सौंपा।
बता दें कि चरस तस्करी से जुड़े इस मामले में बंजार पुलिस स्टेशन के समक्ष 14 जनवरी 2021 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तीन आरोपियों से कुल 110 किलोग्राम चरस बरामद की गई थी। पुलिस ने एक आरोपी को मोके पर ही पकड़ लिया था जबकि दो आरोपी मौके से फरार हो गए थे। दो दिनों के भीतर इन दोनों को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था।
इसी मामले में न्यायाधीश संदीप शर्मा ने दो आरोपितों की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे उन्होंने सुनवाई के बाद पाया कि आरोपितों से 110 किलोग्राम चरस बरामद की गई थी। इसमें से एक-एक किलो के तीन सैंपल प्रयोगशाला परीक्षण को लिए गए थे। शेष 107 किलोग्राम चरस को मालखाने में रखा गया था। इसमें से कुल 74 किलोग्राम चरस को तीन अलग-अलग पार्सल बनाकर नष्ट कर दिया गया। शेष 33 किलो ग्राम चरस का कोई पता नहीं चला कि वह कहां गायब हो गई।
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