Himachal News: हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू ने संजय कुंडू की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय बुधवार को सहमत हो गया है। अब मामले पर 3 जनवरी को सुनवाई होगी।
मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मंगलवार को कुंडू की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी की दलीलों का संज्ञान लिया और याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गए।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रोहतगी ने कहा कि यह मामला असाधारण है। उच्च न्यायालय ने 26 दिसंबर को राज्य सरकार को उन्हें स्थानांतरित करने का निर्देश देने से पहले कुंडू का पक्ष नहीं सुना। शीर्ष अदालत ने शुरू में कहा कि वह याचिका पर आज ही सुनवाई करेगी। हालांकि, बाद में पीठ ने रोहतगी की दलीलों का संज्ञान लिया और याचिका पर विचार के लिए बुधवार की तारीख तय की।
बता दें कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कारोबारी निशांत शर्मा को धमकाने से जुड़े मामले में डीजीपी संजय कुंडू और पुलिस अधीक्षक कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को पद से हटाने का आदेश दिया था।
कारोबारी निशांत ने 28 अक्टूबर 2023 को हाई कोर्ट को ईमेल के जरिए अपने और अपने परिवार की जान को खतरे की बात लिखी थी। इसमें यह भी लिखा था कि वह चिंतित है, उन्हें या तो डीजीपी मार देगा या धमकाएगा। कारोबारी ने लिखा कि उस पर गुरुग्राम में भी हमला हो चुका है जिसमें वह किसी तरह बच गया। दो बाइक सवार व्यक्तियों ने इसकी शिकायत वापस लेने के लिए भागसूनाग एवं मैक्लोडगंज के बीच रास्ते में उसे रोककर धमकाया। ईमेल के अनुसार एक ही दिन में डीजीपी कार्यालय से उसे 14 फोन आए। डीएसपी और एसएचओ पालमपुर ने भी उसे फोन किए। एसएचओ ने वाट्सएप पर बताया कि डीजीपी उससे बात करना चाहते हैं इसलिए उसे डीजीपी कार्यालय में फोन करना चाहिए।