प्रजासत्ता ब्यूरो |
Himachal NewsToday:हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में राज्यसभा चुनाव ( Himachal Rajya Sabha election )की प्रक्रिया को चुनौती दे दी है। अभिषेक मनु सिंघवी ने व्यक्तिगत तौर पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय पहुंचकर याचिका दायर की। इस याचिका का बाद प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से खलबली मच गई है।
अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि ड्रा ऑफ़ लॉट्स के जिस नियम के तहत हुए चुनाव हारे हैं, वह गलत है। उन्होंने उच्च न्यायालय से इस चुनाव को रद्द करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि यदि दो प्रत्याशी को बराबर-बराबर वोट मिलते हैं, उस सूरत में लॉटरी निकालने का जो फार्मूला है, वह गलत है।
बता दें कि हिमाचल प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव के लिए कुल 68 में से कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को 34 और बीजेपी के हर्ष महाजन को भी 34 वोट पड़े थे। दोनों पक्षों में 34-34 वोट पड़ने के बाद नियमों के मुताबिक ड्रा ऑफ़ लॉट्स अपनाया गया।
अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि पर्ची में जिसका नाम निकले, वह चुनाव हार जाए। ऐसा कोई नियम नहीं है। यह सिर्फ परंपरा के तौर पर प्रचलन में आ गया। उल्लेखनीय है कि विते महीने हुए इस चुनाव में पर्ची में अभिषेक मनु सिंघवी का नाम निकला था और ऐसे में चुनाव में हर्ष महाजन की जीत हो गई थी। उन्होंने चुनाव में ड्रा ऑफ़ लॉट्स की इस प्रक्रिया को चुनौती देते हुए चुनाव रद्द करने की मांग उठाई है।
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