प्रजासत्ता|
हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र के निर्देशों के बाद शुक्रवार को ब्लैक फंगस संक्रमण को एक साल के लिए महामारी घोषित कर दिया| स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमिताभ अवस्थी ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है| केंद्र सरकार ने देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के निर्देश दिए हैं|
अधिसूचना जारी होने के बाद अब आईसीएमआर और राज्य सरकार इस महामारी को लेकर जो स्क्रीनिंग और उपचार संबंधित दिशा-निर्देश जारी करेंगे, उनका निजी और सरकारी अस्पताल प्रबंधन को पालन करना होगा|सरकारी और निजी अस्पताल सहित अन्य किसी गांव व शहर में कोई इस बीमारी से संबंधित मरीज आता है तो इसकी सूचना जिला चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) को देनी होगी. नियमों के तहत चिकित्सा संस्थान इस बीमारी की जानकारी शेयर नहीं कर सकेंगे.
वहीँ नियमों की अवहेलना करने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी| इसमें चालान काटने का प्रावधान है| जिलों में सीएमओ की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा| इसमें ईएनटी और अन्य मेडिकल विभागों के डॉक्टर शामिल किए जाएंगे| यह कमेटी जिलों में इस बीमारी संबंधी गतिविधियों पर नजर रखेगी|
केंद्र सरकार दे चुकी है पहले ही निर्देश
केंद्र का राज्यों को निर्देश, “ब्लैक फंगस” को महामारी कानून के तहत अधिसूचित करें