Shimla Crime News: हिमाचल प्रदेश में पोक्सो एक्ट के तहत एक आरोपी को कड़ी सजा सुनाई गई है। किन्नौर जिले की रामपुर अदालत ने आरोपी को 20 साल की कैद और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी है। आरोपी पर 25 मई 2020 को 14 वर्षीय पीड़िता के साथ दुष्कर्म का आरोप था।
उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने जानकारी दी कि आरोपी ने पीड़िता को उसके घर से बहला-फुसलाकर अपने गांव बरी ले गया। यहां से वे दोनों एक गाड़ी में लिफ्ट लेकर भावानगर पहुंचे। आरोपी ने पीड़िता को अपने दोस्त के कमरे में ठहराया और रात के समय उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
इसके बाद, आरोपी ने पीड़िता को भदाल ले जाकर किसी रिश्तेदार के घर ठहराया और वहां भी शारीरिक संबंध बनाए। 28 मई 2020 को पुलिस ने दोनों को पकड़कर थाने में पेश किया। पीड़िता की उम्र 14 साल होने के कारण इस अपराध की गंभीरता बढ़ गई। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान प्रस्तुत किया।
गवाह और कोर्ट की कार्रवाई:
इस मामले में कुल 25 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अभियोजन विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूतों को सही मानते हुए अदालत ने आरोपी को नाबालिग को भगाने और दुष्कर्म के अपराध में 20 साल की जेल और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। सरकार की ओर से पोक्सो एक्ट इस मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी केएस जरयाल और कमल चंदेल ने की।
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