ऊना|
हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में खनन विभाग ने जिला भर की नदी-नालों में खनन गतिविधियों पर रोक लगाने का फैसला लिया है| खनन विभाग ने जारी आदेश के अनुसार 1 जुलाई से 15 सितंबर तक जिला भर में तमाम खनन गतिविधियों पर पूरी तरह से विराम रहेगा| इसके तहत इस समय अवधि के दौरान न केवल सोमभद्रा नदी, बल्कि अन्य सहायक खड्डों में भी माइनिंग पर पूरी तरह से रोक लगाने का फैसला लिया गया है| यह आदेश बरसात के सीजन के चलते लागू किया गया है|
यह आदेश जिला भर में खनन के लिए अधिकृत किए गए लीज होल्डर पर भी लागू रहेगा| खनन विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना न करने पर क़ानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया है| जिला खनन अधिकारी नीरज कांत ने आदेश जारी करते हुए कहा कि विभाग द्वारा इस दौरान खनन के लिए सभी लीज संबंधित क्षेत्रों के साथ-साथ अन्य खनन संभावित स्थानों पर भी नजर रखी जाएगी, ताकि नियमों के उल्लंघन पर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा सके| माइनिंग ऑफिसर ने बताया कि बरसात के सीजन में पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से इस आदेश को लागू किया गया है|