अमित ठाकुर | परवाणू
हिमाचल प्रदेश राज्य कर व आबकारी विभाग की दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणू की एक टीम ने रोड चेकिंग के दौरान परवाणू की एक फर्म से 8,79,712/- रुपए का जुर्माना वसूला है। यह जुर्माना विभाग की टीम ने बिना ई वे बिल के एक ट्रक में ले जाए जा रहे लाखों रुपए के कच्चे माल पर लगाया है।
जानकारी के अनुसार राज्य कर व आबकारी विभाग की दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणू के सहायक राज्य कर व आबकारी अधिकारी मनोज सचदेवा, शशिकांत शर्मा, सूरज (प्रशिक्षणाधिन निरीक्षक) व किरण कुमार कांस्टेबल ने मौके पर जब ट्रक पर लदे कच्चे माल की जांच की तो सम्बंधित व्यक्ति मौके पर चेकिंग टीम को ई वे बिल से सम्बंधित दस्तावेज न दिखा सका। ट्रक में लगभग 29 लाख रुपए मूल्य का कच्चा माल लदा था। निरीक्षण टीम ने जांच के दौरान पाया कि इस कच्चे माल से भरे ट्रक जो कि दिल्ली की एक फर्म से परवाणू लाया जा रहा था जिसका ई-वे बिल नहीं भरा गया था।
टीम के एक अधिकारी श्री मनोज सचदेवा ने बताया कि जीएसटी नियमों में यह प्रावधान है कि कोई भी सामान पचास हजार से अधिक की बिलिंग का हो तो गाड़ी की आवाजाही पर ई-वे बिल का भरा जाना जरूरी होता है। अतः नियमों के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए विभागीय टीम ने मौके पर कम्पनी से ई-वे बिल न भरने पर देय कर व जुर्माना के रूप में 8,79,712 रुपए की राशि सरकारी खजाने में जमा करवाई, उसके बाद ही सामान से भरे ट्रक को जीएसटी प्रावधानों के अंतर्गत छोड़ा गया।
इस मामले की पुष्टि राज्य कर व आबकारी विभाग दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणू के संयुक्त आयुक्त गणेश दत्त ठाकुर ने की है और कहा कि राजस्व दृष्टि के तहत भविष्य में ऐसी कार्यवाही जारी रहेगी व भ्रष्टाचार करने वालो को कदापि बक्शा नहीं जाएगा |