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Tax Saving Tips On FD Interest: FD पर TDS से बचने के उपाय, जानिए Form 15G और Form 15H का सही इस्तेमाल

FD पर TDS से बचने के उपाय, जानिए Form 15G और Form 15H का सही इस्तेमाल

Tax Saving Tips On FD Interest: आज के समय में निवेश के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन Fixed Deposit (FD) पर अभी भी लोगों का भरोसा बना हुआ है। ज्यादातर लोगों के निवेश पोर्टफोलियो में FD जरूर शामिल होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि FD एक सुरक्षित निवेश माना जाता है और इस पर गारंटीड रिटर्न मिलता है।

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लेकिन, FD पर मिलने वाले ब्याज से होने वाली कमाई पर इनकम टैक्स लगता है। अगर FD पर ब्याज से होने वाली कमाई एक तय सीमा से अधिक हो जाती है, तो बैंक TDS (Tax Deducted at Source) काट लेते हैं। हालाँकि, आप चाहें तो Form 15G और Form 15H का उपयोग करके TDS कटौती को रोक सकते हैं।

FD पर TDS कब और कैसे कटता है?

  1. अगर FD पर मिलने वाले ब्याज की सालाना कमाई:
    • 40,000 रुपए से अधिक है, तो TDS कटता है।
    • सीनियर सिटीजन्स के लिए यह सीमा 50,000 रुपए है।
  2. यह टीडीएस व्यक्ति की कुल आय में जोड़ा जाता है और टैक्स स्लैब के अनुसार कर लगाया जाता है।

TDS से बचने के लिए Form 15G और Form 15H का उपयोग

अगर आपकी कुल वार्षिक आय टैक्सेबल लिमिट से कम है, तो आप बैंक में Form 15G या Form 15H जमा कर TDS कटौती को रोक सकते हैं।

1. Form 15G क्या है?

  • यह फॉर्म 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) द्वारा भरा जा सकता है।
  • यह इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 197A (1) और 197A (1A) के तहत आता है।
  • यह फॉर्म भरकर आप बैंक को बताते हैं कि आपकी कुल आय टैक्स के दायरे में नहीं आती।
  • अगर आपकी आय टैक्सेबल नहीं है, तो बैंक FD पर TDS नहीं काटेगा।

2. Form 15H क्या है?

  • यह फॉर्म विशेष रूप से सीनियर सिटीजन्स (60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग) के लिए है।
  • इसे जमा करके वे अपनी FD पर ब्याज से होने वाली आय पर TDS कटौती को रोक सकते हैं।
  • यह फॉर्म उन्हीं व्यक्तियों के लिए है जिनकी टैक्सेबल इनकम शून्य है।

Form 15G और Form 15H भरने के महत्वपूर्ण नियम

  1. यह फॉर्म उस बैंक ब्रांच में जमा करना होता है जहां आपका FD खाता है।
  2. ब्याज का भुगतान शुरू होने से पहले इन फॉर्म्स को जमा करना बेहतर होता है ताकि शुरुआत से ही TDS कटौती रोकी जा सके।
  3. अगर आप समय पर फॉर्म भरने से चूक जाते हैं:
    • आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में TDS क्लेम कर सकते हैं।
    • इसके बाद आयकर विभाग से आपको रिफंड मिल जाएगा।

किन अन्य स्रोतों पर Form 15H लागू होता है?

अगर आपकी लोन, एडवांस, डिबेंचर, या बांड्स जैसी योजनाओं से मिलने वाली ब्याज आय 5,000 रुपए से अधिक है, तो इन पर भी TDS से बचने के लिए Form 15H जमा करना होगा।

Tax Saving Tips On FD Interest

Fixed Deposit पर टैक्स बचाने के लिए Form 15G और Form 15H का सही समय पर उपयोग करना बेहद जरूरी है। यह न केवल आपके TDS को रोकने में मदद करता है बल्कि आपको अपनी टैक्सेबल इनकम का सही प्रबंधन करने का भी मौका देता है।

Prajasatta News Desk

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