चंबा|
उपायुक्त डीसी राणा ने अपराध प्रक्रिया 1973 की धारा 133 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में एच व एच -1और एक्स श्रेणी में सूचीबद्ध की गई दवाइयों को बिक्री करने वाली सभी फार्मेसी- केमिस्ट की दुकानों के परिसर में सीसीटीवी कैमरे तुरंत प्रभाव से लगाने के आदेश जारी किए हैं।