Document

साढ़े पांच किलो चरस के साथ पकडे गए आरोपी को अदालत ने सुनाई 15 साल के कठोर कारावास की सजा

दोषी करार उम्रकैद सजा sirmour, Shimla Crime Chamba News

चंबा|
विशेष जज कम जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा शरद कुमार लगवाल की अदालत ने नरैणू उर्फ करण निवासी गांव नोसेरा, डाकघर गनेड़, तहसील चुराह को चरस तस्करी के मामले में दोषी करार देते हुए 15 साल का कठोर कारावास और 1.50 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारवास भोगना पड़ेगा।

kips

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में मुकदमे की पैरवी जिला न्यायवादी विजय कुमार रेहालिया ने की। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 27 जनवरी, 2019 को पुलिस की टीम गश्त के दौरान तीसा की ओर जा रही थी। इस दौरान पुलिस टीम की नजर कोटी चैक में रेन शेल्टर पर बैठे नरैणू पर पड़ी। पुलिस टीम को देखकर नरैणू घबरा गया।

पुलिस ने नरैणू की गतिविधियां संदिग्ध दिखने पर उससे पूछताछ की। पुलिस ने बैग की तलाशी ली तो पांच किलो 555 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ सदर पुलिस थाना में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। केस को अदालत में दायर कर दिया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाह पेश कर नरैणू पर लगे चरस तस्करी के आरोप को साबित किया।

Tek Raj

संस्थापक, प्रजासत्ता डिजिटल मीडिया प्रजासत्ता पाठकों और शुभचिंतको के स्वैच्छिक सहयोग से हर उस मुद्दे को बिना पक्षपात के उठाने की कोशिश करता है, जो बेहद महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें मुख्यधारा की मीडिया नज़रंदाज़ करती रही है। पिछलें 9 वर्षों से प्रजासत्ता डिजिटल मीडिया संस्थान ने लोगों के बीच में अपनी अलग छाप बनाने का काम किया है।

Latest Stories

Watch us on YouTube