Chamba News: चंबा जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा जसवंत सिंह की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पिता को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा बीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 506 के तहत भी दोषी करार देते हुए एक वर्ष साधारण कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की भी सजा दी है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से मुकद्दमे की पैरवी जिला न्यायवादी संजीव सिंह राणा ने की।
यह मामला साल 2019 का है। जब पीड़िता ने पुलिस में दर्ज बयान में कहा था कि 27 दिसंबर 2019 को उसकी माता और भाई-बहन जंगल में पशु चराने गए हुए थे और वह घर में अकेली थी। इसी दौरान उसके पिता ने घर में आकर दुष्कर्म किया। इसी दौरान पिता ने घर में आकर उसके कमरे का दरवाजा बंद कर दुष्कर्म किया।
पीडि़ता का कहना था कि आरोपी ने घटना का जिक्र करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने पीडि़ता की शिकायत पर आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर मामले से जुड़ी कागजी औपचारिकताएं निपटाने के बाद चालान आगामी कार्रवाई हेतु अदालत में दायर कर दिया।
अभियोजन ने 22 गवाह पेश करके आरोपी पर लगे दुष्कर्म के आरोप को साबित किया। दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा और कुल 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
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