Hamirpur News: विशेष न्यायाधीश हमीरपुर की अदालत ने बेटी से यौन उत्पीड़न के आरोपी पिता को दोषी करार दिया है। अदालत ने 25 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
जानकारी के अनुसार यौन अपराधों के लिए बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) की धारा 6 के तहत पीड़ित नाबालिग की शिकायत पर महिला पुलिस थाना हमीरपुर में आरोपी के खिलाफ एफआईआर संख्या 35/2023 में 20 जुलाई 2023 को केस दर्ज किया गया था।
चार्जशीट दाखिल करने के बाद ट्रायल का संचालन संदीप अग्निहोत्री विशेष लोक अभियोजक हमीरपुर द्वारा किया गया और आरोपी के खिलाफ आरोपों के समर्थन में 20 गवाहों के बयान लिए गए।
अदालत ने दलीलें सुनने के बाद आरोपी को पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 25 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 6 महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा अदालत ने पीड़िता 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
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