प्रजासत्ता|
हिमाचल में रहने वाले अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति गुरुवार से लागू हो गई। राज्य सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन जेसी शर्मा ने हिमाचल प्रदेश इलेट्रिक व्हीकल पालिसी 2022 को अधिसूचित किया। यह नीति आगामी पांच साल तक लागू होगी। सरकार ने हिमाचल में इस नीति से 2025 तक 15 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत करने का लक्ष्य तय किया है। इस नीति में चार मॉडल शहरों शिमला, मंडी, बद्दी और धर्मशाला को चिन्हित किया है।
इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2022 के अनुसार राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क टोकन टैक्स में छूट देगी। हाईवे पर भी राज्य और बाहरी प्रदेशों के इलेक्ट्रिक वाहनों से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा वाणिज्यिक परमिट फीस में केंद्रीय भूतल परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार छूट दी जाएगी। यह छूट इस नीति के लागू होने की अवधि यानी पांच साल तक लागू होगी। वही वाहनों की खरीद पर रियायत देने की सरकार अलग से अधिसूचना जारी करेगी। निजी कंपनियों चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिएको प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्हें नगर निकायों की ओर से जमीन या अन्य सुविधाएं या रियायतें दी जाएंगी।
गौर हो कि राज्य सरकार अपने ग्रीन टैक्स और मोटर व्हीकल एक्ट कर कंपाउंडिंग फीस से एकत्र 95 फीसदी फंड का इस्तेमाल पॉलिसी की अवधि में इलेक्ट्रिक वाहनों के धरातल पर उतारने की योजना तैयार की है| बता दें कि पर्यावरण के साथ इलेक्ट्रिक वाहन लोगों के बजट के लिए भी बहुत फायदेमंद विकल्प होते हैं और एक बार इन्हें खरीदने के बाद पेट्रोल की टेंशन खत्म हो जाती है और इनका मेंटेनेंस भी बहुत कम होता है।