शिमला|
हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा है। इस याचिका पर अगली सुनवाई 26 मई को होगी।
बता दें कि पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से करवाने को लेकर अधिवक्ता विनय शर्मा की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। इस मामले में बीते दिन मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई।
अधिवक्ता विनय शर्मा ने कहा कि प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लिखवाया और 5 से 10 लाख में प्रदेश के कई युवाओं को बेचा गया है। यह पेपर कैसे लीक हुआ इसको लेकर कई सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। पेपर पुलिस की निगरानी में ही केंद्रों तक पहुंचाया गया था और वहीं से लीक होने की आशंका भी है।
हालांकि सरकार ने पेपर रद्द कर दिया है और इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया है। पुलिस की निगरानी में पेपर लीक हुआ और पुलिस ही इस मामले की जांच कर रही है। ऐसे में निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है।
अधिवक्ता विनय शर्मा ने इस मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई जांच की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि क्लास 3 और क्लास 4 कर्मचारियों के चयन के लिए राज्य में आयोग पहले से मौजूद है तो पुलिस को अपनी भर्ती करने की क्या जरूरत है। पुलिस के पास परीक्षा करवाने की कोई अनुभव भी नहीं है और न ही कोई विशेष प्रशिक्षण लिया गया है।