Himachal News: जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने पूर्व ड्रग कंट्रोलर कपिल धीमान, उसके पिता लक्ष्मण और भतीजे पुनीत को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषियों को सजा सुनाते हुए कपिल धीमान को तीन साल की कठोर कारावास की सजा और 5 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर उन्हें दो साल का अतिरिक्त साधारण कारावास और 2 लाख रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया गया है।
कपिल धीमान के पिता लक्ष्मण और भतीजे पुनीत को दो-दो साल की कठोर कारावास की सजा और 2-2 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने दोषियों से 65 लाख रुपये की अवैध संपत्ति को हिमाचल प्रदेश सरकार के हवाले करने का आदेश भी दिया है। इसमें कपिल धीमान का पंचकूला स्थित अमरावती एन्क्लेव में करीब 35 लाख रुपये मूल्य का फ्लैट, लक्ष्मण की मंडी में 15.26 लाख रुपये की संपत्ति और पुनीत की 14.66 लाख रुपये की एफडी व बैंक बैलेंस शामिल हैं।
इस मामले में शिमला के विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो के उप जिला न्यायवादी हेमंत चौधरी ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि दोषी कपिल धीमान ने सोलन और बद्दी में ड्रग इंस्पेक्टर और ड्रग कंट्रोलर के पदों पर कार्य करते हुए गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की। इस संबंध में 1 जनवरी 2001 से 14 दिसंबर 2012 तक जांच की गई, जिसमें यह पाया गया कि उसने कई स्थानों पर संपत्तियां खरीदी थीं, जिनमें सोलन का सुगंधा अपार्टमेंट, अमरावती एन्क्लेव, ब्रेवरी सूरजपुर, देहूंघाट जैसी संपत्तियां शामिल हैं।
कपिल धीमान ने अपने भतीजे पुनीत को बद्दी में फार्मास्यूटिकल व्यवसाय में भी शामिल किया और वहां से भी लाभ कमाया। इसके अलावा उसने अपने पिता के नाम पर हरियाणा के गांव कोट और मंडी जिले के गांव हंसू पनारसा में भी संपत्ति अर्जित की।
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