शिमला |
Himachal News: हिमाचल में सरकार गिराने की साजिश रचने के आरोप में हमीरपुर से निर्दलीय MLA आशीष शर्मा और बागी कांग्रेस विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा को मंगलवार को हाईकोर्ट से सशर्त अग्रिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने आशीष शर्मा और राकेश शर्मा को 15 मार्च को बालूगंज थाना में हाजिर होने के आदेश दिए हैं।
न्यायाधीश रंजन शर्मा ने राकेश शर्मा व आशीष शर्मा द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात दोनों प्रार्थियों को आदेश दिए कि वह 15 मार्च को बालूगंज पुलिस थाना के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करे व जांच कार्य में सहयोग दें।
बता दें कि कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी और भुवनेश्वर गौड़ ने कांग्रेस बागी विधायक चैतन्य शर्मा के पिता और निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और अन्य के खिलाफ शिकायत दराज करवाई है। याचिकाओं में दिए तथ्यों के अनुसार शिमला के बालूगंज पुलिस स्टेशन में कांग्रेस के बागी एवं गगरेट से विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा और हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 171 ए, 171 सी, 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 एवं 8 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।
एफआईआर में बागी विधायक के पिता और निर्दलीय विधायक पर राज्यसभा चुनाव को गलत तरीके से प्रभावित करने का आरोप है। शिकायतकर्ताओं ने दोनों पर वोटों की खरीद-फरोख्त करने, रिश्वत और पैसों के लेनदेन के आरोप लगाए हैं।
शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों ने सरकार गिराने के लिए साजिश रची। शिकायतकर्ताओं ने हमीरपुर के निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और अयोग्य विधायक चेतन्य शर्मा के पिता के बैंक खातों की जांच कराए जाने की भी मांग की है।
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