प्रजासत्ता ब्यूरो |
Himachal News: हिमाचल हाईकोर्ट में मंगलवार को मुख्य संसदीय सचिवों (सीपीएस) की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति बीसी नेगी की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होनी तय हुई है।
कोर्ट में यह केस आज, कल व परसों लगातार तीन दिन फाइनल बहस के लिए लगा था। मगर, कोर्ट ने कहा- बैंच अभी पुरी तरह नहीं सुन पाएगा। इसलिए, 22, 23 और 24 अप्रैल को यह केस सुना जाएगा। इन तीन दिनों में बहस पूरी होने के बाद जल्द फैसला संभावित है।
सीपीएस की नियुक्तियों को लेकर कल्पना देवी ने पीआईएल दायर की है और भाजपा के 12 विधायकों ने भी नियुक्तियों को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। कल्पना देवी के वकील संजय कुमार ने बताया कि मामला एक साल से चल रहा है जिस पर कोर्ट गंभीरता से सुनवाई कर रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से मामले को लटकाने की कोशिश की जा रही है अब तीन दिन 22 से 24 अप्रैल तक लगातार मामले पर बहस होगी और जल्द फैसला आएगा।
याचिका में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद-164 के तहत प्रदेश में 15 प्रतिशत से ज्यादा मंत्रिमंडल नहीं बनाया जा सकता है। सीपीएस बनाने के बाद यह संख्या 17-18 पहुंच जाती है। हाईकोर्ट ने सीपीएस के कार्यों पर पहले ही रोक लगा दी है। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि सीपीएस न तो मंत्रियों की तरह काम करेंगे और न ही वे मंत्रियों वाली सुविधाएं लेंगे।
एसडीएम कसौली को जोहड़जी दरबार की तरफ से सिरोपा भेंटकर किया गया सम्मानित
Himachal News: बागी चैतन्य शर्मा के पिता और विधायक आशीष शर्मा की अग्रिम जमानत बढ़ी
Bus accident in Nayanadevi: श्रीनयनादेवी में श्रद्धालुओं की बस का एक्सीडेंट, एक महिला की मौत
मैच विनिंग पारी खेलने के बाद इमोशनल हुए Riyan Parag, कैमरे के सामने खोल दिए सारे राज,