प्रजासत्ता ब्यूरो |
Hotel Wild Flower Hall Controversy: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में विचाराधीन होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले को लेकर प्रदेश की सुक्खू सरकार को अच्छी खबर मिली है। दरअसल शिमला स्थित राज्य सरकार के पास ही रहेगा। ओबेरॉय ग्रुप के पास छराबड़ा में बने इस होटल का कब्जा नहीं रहेगा। यह आदेश शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सुनाया।
हाईकोर्ट के जस्टिस सत्यैन वैद्य की अदालत ने ओबेरॉय ग्रुप द्वारा होटल प्रबंधन के मामले में पुनः विचार वाली याचिका को खारिज कर 2 महीने में होटल का कब्जा सरकार को देने के निर्देश दिए। ऐसे में अब हिमाचल सरकार के पास यह होटल चला जाएगा। मामले में होटल की पोजेशन की अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी।
बता दें कि यह 20 साल पुराना यह विवाद है, जिसमें पहली बार सरकार ने अपनी प्रॉपर्टी पर कब्जा लेने की कोशिश की थी। हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद इस कब्जे को हिमाचल सरकार को छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद वाइल्ड फ्लावर हॉल दोबारा से ओबराय ग्रुप का कब्जा हो गया था। होटल का मामला अदालत में चल रहा था और हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2022 को इस संपत्ति के मामले में हिमाचल सरकार को राहत दी थी।
मामले के अनुसार वाइल्ड फ्लावर हाल की संपत्ति का मालिकाना हक राज्य सरकार के पास था। होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल को हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम संचालित करता था। ऐसे में एक बार फिर कब्ज़ा सरकार के पास आ गया। हिमाचल सरकार ने इस होटल को अपने कब्जे में ले लिया था। हाईकोर्ट के आदेश पर ही यह कार्रवाई हुई थी। लेकिन हाईकोर्ट में दोबारा होटल प्रबंधन ने याचिका डाली थी, और फिर कब्जे की कार्रवाई पर रोक लग गई थी। हालांकि अब अदालत ने ओबेरॉय ग्रुप द्वारा होटल प्रबंधन के मामले पुनः विचार वाली याचिका को खारिज कर, 2 महीने में सरकार को कब्जा देने के निर्देश दिए है।
Hotel Wild Flower Hall Controversy | Good news for Sukhu Government | Oberoi Group no longer has a hotel worth Rs 500 crore
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