WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Himachal: हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय: अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को जन्म पंजीकरण का अधिकार..!

Himachal High Court Decision : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए कहा कि अमान्य विवाह से जन्मे बच्चों को जन्म पंजीकरण से वंचित नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि, विवाह अमान्य हो सकता है, लेकिन विवाह से पैदा हुआ बच्चा धारा 16 की उप-धारा (1) के तहत वैध माना जाता है।"

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों के जन्म पंजीकरण को लेकर एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया कि अमान्य विवाह से जन्मे बच्चों को जन्म पंजीकरण से वंचित नहीं किया जा सकता, और उनके कानूनी अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में नकारा नहीं जा सकता।

कोर्ट ने इस फैसले में बच्चों के अधिकारों को प्राथमिकता दी और कहा कि उनकी वैधता और कानूनी मान्यता किसी भी परिस्थिति में प्रभावित नहीं होनी चाहिए, चाहे उनके माता-पिता का विवाह कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हो या नहीं। इस मामले की सुनवाई जस्टिस ज्योत्सना रेवल दुआ (Justice Jyotsna Revel Dua) की अदालत में हुई।

जस्टिस ज्योत्सना रेवल दुआ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, “यह तथ्य कि बच्चे जीवित हैं और मौजूद हैं, उन्हें कानून में मान्यता दिए जाने की आवश्यकता है।” उन्होंने आगे कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 के तहत, अमान्य विवाह से जन्मे बच्चों की वैधता की रक्षा की जाती है, और इस कानून के तहत इन बच्चों को वैध माना जाता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि विवाह की अमान्यता, विवाह से जन्मे बच्चों के अधिकारों या कानूनी स्थिति को प्रभावित नहीं करती।

उल्लेखनीय है कि यह फैसला तीन नाबालिग बच्चों की ओर से दायर की गई याचिका के जवाब में आया, जिसमें बच्चों ने अपनी जन्म पंजीकरण और परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करने की मांग की थी। पंचायत ने इन बच्चों को पंजीकरण से इनकार कर दिया था, यह कहते हुए कि उनके माता-पिता का विवाह अमान्य था, क्योंकि विवाह के समय एक पक्ष का जीवनसाथी जीवित था।

हालांकि, जस्टिस ज्योत्सना रेवल दुआने पंचायत के तर्कों को नकारते हुए कहा कि विशेष विवाह अधिनियम की धारा 4(ए) केवल विवाह के अनुष्ठान पर लागू होती है, और अमान्य विवाह से जन्मे बच्चों की कानूनी स्थिति पर इसका कोई असर नहीं होता। इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम के तहत, पंचायत को बच्चों के जन्म पंजीकरण के लिए बाध्य किया गया है, चाहे उनके माता-पिता की वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो।

इस फैसले को समर्थन देने के लिए, जस्टिस ज्योत्सना रेवल दुआ ने सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों का हवाला दिया। इनमें भारत संघ बनाम वी.आर. त्रिपाठी और रेवनसिद्दप्पा बनाम मल्लिकार्जुन के मामले शामिल थे, जिनमें यह स्पष्ट किया गया था कि अमान्य विवाह से जन्मे बच्चों के पास कानूनी अधिकार होते हैं और उन्हें वैध माना जाता है।

हाईकोर्ट ने पंचायत को आदेश दिया कि वे पांच सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ताओं के नाम जन्म और परिवार रजिस्टर में दर्ज करें। इस फैसले से यह साबित होता है कि बच्चों के पंजीकरण का अधिकार उनके माता-पिता की वैवाहिक स्थिति से स्वतंत्र है और यह कानूनी जनादेश के अनुरूप है, जो उनके कल्याण को बढ़ावा देता है और उन्हें कानूनी पहचान और सामाजिक मान्यता प्रदान करता है।

केस टाइटल:: नव्या और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य

PNT
PNT
प्रजासत्ता न्यूज़ एक प्रमुख हिंदी समाचार प्लेटफ़ॉर्म है, जो देश और दुनिया की ताजातरीन घटनाओं, राजनीति, समाज, खेल, मनोरंजन, और आर्थिक खबरों को सटीक और निष्पक्ष तरीके से प्रस्तुत करता है। हमारी टीम का उद्देश्य सत्य, पारदर्शिता और त्वरित समाचार वितरण के जरिए पाठकों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचाना है। हम अपने कंटेंट के माध्यम से समाज की जागरूकता बढ़ाने और एक सूचित नागरिक समाज बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हमारी न्यूज़ टीम हमेशा विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी एकत्रित करती है और उसे सरल, सटीक और दिलचस्प तरीके से प्रस्तुत करती है।

Latest News

Jobs News: फार्मेसी ऑफिसर के 19 पदों पर होगी बैचवाइज भर्ती

Jobs News: स्वास्थ्य विभाग में फार्मेसी ऑफिसर (एलोपैथी)  (Pharmacy...

Sirmour: सीएम सुक्खू करेंगे अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले का शुभारंभ

Sirmour News: मां-बेटे के मिलन का प्रतीक अंतरराष्ट्रीय श्री...

Jammu Kashmir: कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़

Jammu Kashmir News: कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के मारगी,...

Aaj Ka Rashifal: जानिए आज आपके लिए कौन सा है लकी नंबर और लकी रंग

Aaj Ka Rashifal: आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी...

Himachal News: हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक को पीएनबी में मर्जर की तैयारी..!

Himachal News: अगर आपका खाता हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक...

More Articles

Himachal News: हिमाचल कांग्रेस की सभी इकाइयां भंग, लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन पर एक्शन

Himachal News: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लोकसभा चुनावों में हुए खराब प्रदर्शन के बाद शीर्ष नेतृत्व ने अब एक बड़ा कदम उठाते...

Himachal News: हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक को पीएनबी में मर्जर की तैयारी..!

Himachal News: अगर आपका खाता हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक में है, तो आपको इससे जुड़े एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में जानना चाहिए। दरअसल,...

Himachal News: हिमाचल प्रदेश में जैविक गाय के गोबर की खरीदारी के लिए निविदाएं जारी

Himachal News: हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री चंद्र कुमार (Agriculture Minister Chandra Kumar) ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य में जैविक गाय के...

Himachal: सरकार जल्द करेगी 6,297 प्री-प्राइमरी प्रशिक्षकों की भर्ती, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश सरकार जल्द ही प्री-प्राइमरी कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाने के लिए 6,297 प्री-प्राइमरी प्रशिक्षकों (Pre-Primary Instructor Recruitment) की भर्ती...

Himachal: सीएम सुक्खू बोले- नादौन मेरी कर्मभूमि, 20 साल से कर रहा हूं लोगों की सेवा

Himachal News: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज जिला हमीरपुर के नादौन विधानसभा क्षेत्र के पुतड़ियाल में ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम की अध्यक्षता...

Himachal News: नकली दवा निर्माता कंपनियों पर शिकंजा कसने की जरूरत, सरकार और विभाग का अभी तक नकारात्मक रवैया..!

Himachal News: हिमाचल प्रदेश को एशिया के फार्मा हब के रूप में जाना जाता है। दवा निर्माण में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी देश में...

Himachal High Court ने निजी बातचीत की रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के रूप में किया खारिज..!

Himachal High Court News: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय (Himachal High Court) ने हाल ही में एक विवाहिक विवाद में निजी टेलीफोन बातचीत की रिकॉर्डिंग...

HP TET 2024: हिमाचल बोर्ड ने 2101 अधूरे आवेदन रद्द किए, परीक्षार्थियों को दी अंतिम तिथि

HP TET 2024: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अध्यापक पात्रता परीक्षा (HP TET 2024) के लिए प्राप्त आवेदनों में से 2101 आवेदन पत्र...
Watch us on YouTube