Himachal News: हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार को हाईकोर्ट (Himachal High Court) से एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। दरअसल बीते दिन हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के घाटे में चल रहे 18 होटलों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक को इन आदेशों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया है।

हिमाचल हाईकोर्ट का यह फैसला राज्य के पर्यटन कारोबार के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। जहां एक ओर हिमाचल की सुक्खू सरकार पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर इन घाटे में चल रहे होटलों के संचालन पर हाई कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस आदेश के बाद क्या कदम उठाती है और पर्यटन क्षेत्र में सुधार के लिए क्या योजनाएं बनाती है।
ये होटल है शामिल
जिन होटलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं उनमें द पैलेस होटल चायल, होटल गीतांजलि डलहौजी, होटल बाघल दाड़लाघाट, होटल धौलाधार धर्मशाला, होटल कुणाल धर्मशाला, होटल कश्मीर हाउस धर्मशाला, होटल एप्पल ब्लॉसम फागू, होटल चंद्रभागा केलांग, होटल देवदार खजियार, होटल गिरीगंगा खड़ापत्थर, होटल मेघदूत क्यारीघाट , होटल सरवरी कुल्लू, होटल लॉग हट्स मनाली, होटल हडिम्बा कॉटेज मनाली, होटल कुंजुम मनाली, होटल भागसू मैक्लोडगंज, होटल द कैसल नग्गर कुल्लू और होटल शिवालिक परवाणू शामिल हैं।
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