Himachal High Court Breaking News: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय (Himachal High Court) ने पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव ( Principal Secretary) और निदेशक (Director) की सरकारी गाड़ियों को जब्त करने के आदेश दिए हैं। यह कदम अदालत के आदेशों की लगातार अवहेलना के कारण उठाया गया है।
विभाग पर आरोप है कि उसने पिछले साल 25 सितंबर में दिए गए अदालत के आदेशों का पालन नहीं किया था। इन आदेशों में पंचायत चौकीदारों को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के रूप में मान्यता देने का निर्देश दिया गया था।
जब पंचायती राज विभाग (Panchayati Raj Department Himachal) ने अदालत के आदेशों का पालन नहीं किया, तो चौकीदारों ने अदालत में एक नई याचिका दायर की। इस याचिका में उन्होंने कहा कि विभाग ने उनके साथ न्याय नहीं किया है। विभाग ने जवाब में कहा कि चौकीदार जिला परिषद के कर्मचारी हैं, इसलिए उन्हें सरकार की नियमित करने वाली नीति के तहत नहीं लाया जा सकता। लेकिन अदालत ने कहा कि इस नई याचिका में केवल यह देखना है कि विभाग ने पहले के आदेशों का पालन किया है या नहीं।
अधिकारियों की गाड़ियां जब्त
न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि विभाग के ये दोनों अधिकारी अब तक सरकारी वाहन नंबर एचपी 07E-0027 और एचपी 07E-0003 का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। यह प्रतिबंध तब तक जारी रहेगा जब तक कि वे अदालत के आदेशों का पालन नहीं करते।
पंचायत चौकीदारों के साथ अन्याय
पंचायत चौकीदार लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने दस साल तक अंशकालिक आधार पर काम किया था, लेकिन उन्हें नियमित नहीं किया गया था। हाईकोर्ट ने सरकार को आठ सप्ताह का समय दिया था ताकि वह चौकीदारों को नियमित कर सके, लेकिन सरकार ने इस आदेश का पालन नहीं किया।
अदालत का कड़ा रुख
अदालत ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि सरकार के अधिकारियों द्वारा अदालत के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। अदालत ने स्पष्ट किया कि वह पंचायत चौकीदारों के हितों की रक्षा करेगी और सरकार को उनके साथ न्याय करने के लिए बाध्य करेगी।
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