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Himachal News : हिमाचल प्रदेश के पूर्व डीजीपी संजय कुंडू (Sanjay Kundu) ने एक बार फिर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नौ जनवरी के दिए आदेश के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा 26 दिसंबर के आदेश को वापस लेने के कुंडू के आवेदन को खारिज करने के एक दिन बाद कुंडू ने बुधवार को शीर्ष अदालत का रुख किया।
शीर्ष अदालत के समक्ष इस मामले में मुकदमे का यह दूसरा दौर है, जिसने इससे पहले कुंडू को डीजीपी पद से हटाने के उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी थी और कहा था कि वह पहले उनके आवेदन पर फैसला करे।
उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कुंडू को हिमाचल प्रदेश के डीजीपी पद से हटाने का निर्देश वापस लेने से इनकार किया है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को पद से हटाने के खिलाफ संजय कुंडू और कांगड़ा की पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री की रिकॉल अपील खारिज कर दी थी।
मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरकार से उस मामले की जांच के लिए एक सप्ताह के भीतर महानिरीक्षक स्तर से नीचे के अधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने को कहा, जिसमें पालमपुर के व्यवसायी निशांत शर्मा ने अपने व्यापारिक साझेदारों से जान को खतरा होने की आशंका जताई थी।