प्रजासत्ता ब्यूरो | 23 सितम्बर
Himachal News Update: हिमाचल प्रदेश में अगले सीजन से सेब पैकिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन (Universal Carton) को अनिवार्य किया जाएगा। विधानसभा मानसून सत्र के छठे दिन बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने ठियोग के विधायक कुलदीप राठौर द्वारा विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में इसका एलान किया। उन्होंने कहा कि अगले सीजन से टेलीस्कोपिक कार्टन पर पूर्णत: प्रतिबंध लग जाएगा।
ठियोग के कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह राठौर का सवाल-
ठियोग के कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने सदन में यूनिवर्सल कार्टन (Universal Carton) लागू करने का मामला उठाया। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि सेब को किलो के हिसाब से बेचना ऐतिहासिक निर्णय है। इसमें समस्या आएगी भी, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। लेकिन यह संभव नहीं था कि एक-एक पेटी को बाजार में तोलने की व्यवस्था की जाए।
ठियोग के विधायक ने कहा कि इस बार सेब वजन में बेचने का निर्णय सख्ती से लागू नहीं हो पाया। बागवानों में भी भ्रम की स्थिति बनी रही। इसको लेकर कई जगह बागवानों में भी नाराजगी दिखी। यह नियम केवल हिमाचल प्रदेश में है। बाहर नहीं है। वहां इस तरह की व्यवस्था नहीं है। जब भ्रम की स्थिति बनी तो बहुत से बागवानों से प्रदेश से बाहर जाकर सेब बेचाना पड़ा। इससे राजस्व की हानि हुई।
बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी बोल-
विधायक के सवाल पर जबाब देते हुए बागवानी मंत्री ने कहा कि सेब वजन के हिसाब से बेचने से बागवानों को फायदा हुआ है। इसे देखते हुए दूसरे राज्यों से भी पत्राचार किया जा रहा है और सेब को किलो में बेचने का आग्रह किया जा रहा है। पड़ोसी राज्य यदि इसे लागू नहीं करते तो वहां के हाईकोर्ट में जाकर हिमाचल सरकार लड़ाई लड़ेगी।
उन्होंने कहा कि एक्ट में भी उपज को वजन में बेचने का प्रावधान है। इस निर्णय से इस बार बागवानों को प्रति पेटी 4 हजार रुपए तक के दाम मिले है, जबकि टेलीस्कोपिक कार्टन (Telescopic Carton) का फायदा आढ़ती और लदानियों को हो रहा था। इसलिए उनकी सरकार ने सेब को वजन के हिसाब से बेचने का निर्णय लिया।
बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी (Horticulture Minister Jagat Singh Negi) ने जवाब में कहा कि पहली बात जो यह कहा गया है कि सेब किलो के हिसाब से बेचने का निर्णय ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है, ऐसा कहना बिलकुल गलत है। वर्तमान सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसे सख्ती से लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी मंडियों में सेब वजन में बिका है। जिन आढ़तियों ने इन नियमों की अनदेखी की है, उन पर 22 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है।
यूनिवर्सल और टेलीस्कोपिक में अंतर-
बागवानी मंत्री ने कहा कि टेलीस्कोपिक कार्टन (Telescopic Carton) दो हिस्सों में होता है। इसे खूब भरा जा सकता है। यूनिवर्सल कार्टन सिंगल पीस है, उसमें टेलीस्कोप नहीं है। इस बारे में ग्रेडिंग का एक मानक बनाया गया है। अगर हम मानकों के अनुसार पैकिंग करें तो कार्टन के वजन के हिसाब से 23 किलो तक सेब रख सकते हैं। इस सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले साल से यूनिवर्सल कार्टन (Universal Carton Necessary) को जरूरी करने जा रहे हैं।
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