Himachal News: हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लोगों को एक और झटका दे दिया है। प्रदेश में पानी अब मुफ्त नहीं मिलेगा। सरकार ने पानी की नई दरें तय कर दी है। बता दें कि पहली अक्तूबर से राज्य में नई दरों को लागू करने के लिए जल शक्ति विभाग ने भी आदेश जारी कर दिए
ग्रामीण क्षेत्रों में हर महीने प्रति कनेक्शन 100 बिल आएगा। शहरी क्षेत्र में 0 से 20 किलो लीटर खपत पर 19 रुपए 30 पैसे के हिसाब से बिल आएगा। जबकि 20 से 30 किलो लीटर पर 33 रुपये 28 पैसे प्रति किलो लीटर की दर से पानी का बिल आएगा। वहीं 30 किलो लीटर से ज्यादा इस्तेमाल पर 59 रुपये 90 पैसे प्रति किलो लीटर की दर से बिल आएगा।
इसके अलावा मेंटेनेंस चार्ज और कनेक्शन कटने पर भी हर महीने 110 रुपये चुकता करने होंगे। हर महीने यह शुक्ल देना होगा।
वहीं प्रदेश के लग्जरी होटलों के लिए भी नई दरें लागू की है। जिसमे 0 से 30 किलो लीटर पर 106.30 रुपए, 30 किलो लीटर से 75 किलोलीटर तक 141.76 रुपए, 75 किलोलीटर से ऊपर 194.85 रुपए की दर से पैसे लिए जाएंगे। इनके लिए मिनीमम मेंटेनेंस चार्ज 220 रुपए प्रति माह निर्धारित किया गया है जबकि खराब मीटर पर 7779.70 रुपए के हिसाब से वसूली होगी।
नॉन डोमेस्टिक, नॉन कॉमर्शियल की नई दरें
नॉन डोमेस्टिक, नॉन कॉमर्शियल कनेक्शन के लिए दरें शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 153.07 रुपए प्रति किलोलीटर तय की गई हैं। मिनीमम मेंटेनेंस चार्ज एक हजार रुपए होगा, जबकि खराब मीटर में 7072.45 रुपए की दर से प्रतिमाह राशि वसूल की जाएगी।
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