करंट से युवक की मौत पर विद्युत बोर्ड के जेई को दो साल सजा

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Tek Raj


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किन्नौर|
मुख्य दंडाधिकारी किन्नौर धीरू राम ठाकुर की अदालत ने करंट लगने से एक युवक की मौत के मामले में विद्युत बोर्ड के कनिष्ठ अभियंता (जेई) को दोषी करार देते हुए 2 साल और 3 महीने कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीँ एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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