नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ पर 50 वर्षीय मुख्य अध्यापक को पांच साल का कारावास

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Tek Raj


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न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर (पोक्सो कोर्ट) ने मुख्याध्यापक को अपने ही स्कूल की छात्रा के साथ छेड़छाड़ के दोष में पांच साल के कारावा स व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना ई। दोषी 50 वर्षीय रविंद्र देव निवासी गांव निरमंड तहसील निरमंड, जिला कुल्लू का निवासी है।

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