न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर (पोक्सो कोर्ट) ने मुख्याध्यापक को अपने ही स्कूल की छात्रा के साथ छेड़छाड़ के दोष में पांच साल के कारावा स व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना ई। दोषी 50 वर्षीय रविंद्र देव निवासी गांव निरमंड तहसील निरमंड, जिला कुल्लू का निवासी है।