कुल्लू|
कुल्लू दशहरा उत्सव के चलते उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने सख्त आदेश जारी किए हैं। पुलिस विभाग की ओर से इस संबंध में उपायुक्त कुल्लू को अवगत करवाया गया है कि दशहरा उत्सव में हजारों श्रद्धालुओं और लोगों के सम्मिलित होने के चलते जिला में असामाजिक या राष्ट्र विरोधी तत्व शामिल हो सकते हैं और असामाजिक कार्य या गंभीर अपराध को अंजाम दे सकते हैं।
इसके चलते उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने आदेश जारी किए हैं जिला कुल्लू के क्षेत्राधिकार में कोई भी व्यक्ति शस्त्र (फायरआर्म) लेकर नहीं चल सकता। पुलिस, अर्धसैनिक और सेना बलों पर ये नियम लागू नहीं होगा। मंडी लोकसभा उपचुनाव के चलते 29 सितंबर को पहले भी इस संबंध में आदेश जारी किए जा चुके हैं। ये आदेश आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे।
इसके साथ ही कुल्लू जिला की नगर परिषद कुल्लू, नगर पंचायत भुंतर और मनाली के चुने हुए जनप्रतिनिधि, सभी पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान, सदस्य, चौकीदार और गृह मालिक जिला कुल्लू में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन में देने के लिए उतरदायी होंगे। विशेष तौर पर विदेशी, कश्मीरी, शॉल बेचने वाले, श्रमिक, घरेलु नौकर और दूसरे संदिग्ध लोगों के पास यदि कोई शस्त्र है तो इस संबंध में तत्काल जानकारी प्रशासन तक पहुंचानी होगी। मामले पर यदि कोताही बरती गई तो प्रशासन सख्ती से निपटेगा।