प्रजासत्ता |
जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुल्लू (विशेष न्यायाधीश) पुरेन्द्र वैद्य ने एक महत्वपूर्ण फैसले में हरी राम को पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कारावास के साथ 25 हजार रुपये जुर्माने की भी सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने पर दो और साल की सजा भुगतनी होगी।
नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को पोक्सो एक्ट के तहत 10 साल का कारावास
