प्रजासत्ता|
मंडी जिला में जाली चेक देने पर महिला को कोर्ट ने दो लाख रुपये हर्जाना भरने का दिया निर्देश है| आदेशों का पालन न करने पर महिला को तीन माह की सजा सुनाई है। बता दें कि सीजेएम मंडी की अदालत ने थुनाग के शिकावरी की महिला प्रोमिला ठाकुर को जाली चेक देने के मामले में दो लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। हर्जाना न देने की सूरत में तीन माह की सजा भुगतनी होगी।
जाली चेक देने पर महिला को कोर्ट ने लगाया 2 लाख रुपये हर्जाना, नही देने पर 3 माह की सजा
