मंडी|
चरस व अफीम रखने के दोषी को विशेष न्यायाधीश-एक मंडी की अदालत ने छह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी अनुसार अदालत ने उधम सिंह को दोषी करार देते हुए चरस रखने के आरोप में छह साल के कठोर कारावास व 60,000 रुपये, 60 ग्राम अफीम के मामले में अदालत ने एक साल का कठोर कारावास व 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर एक साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। अफीम मामले में अदालत ने एक साल कठोर कारावास व 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास काटना होगा। दोनों सजा एक साथ चलेंगी।
जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम, नारकोटिक्स सेल राज्य गुप्तचर विभाग शिमला के अन्वेक्षण अधिकारी निरीक्षक यशवंत सिंह, उपनिरीक्षक सुरेंद्र सिंह, सहायक उपनिरीक्षक नंद लाल, मुख्य आरक्षी गोविंद राम व आरक्षी राजेश कुमार के साथ पांच अप्रैल, 2016 को मंडी जिला के अंतर्गत हणोगी बांधी सड़क मार्ग पर कांडी-धार जंगल में नाकाबंदी पर मौजूद थे। शाम 7.30 बजे एक व्यक्ति बांधी गांव से सड़क पर पैदल आ रहा था। उसने एक बैग उठाया था।
जैसे ही वह नाकाबंदी पार्टी के समीप पहुंचा तो घबरा कर गांव की तरफ भागने लगा। पुलिस टीम ने तलाशी ली तो बैग के अंदर पालीथीन में काले रंग का बत्तीनुमा पदार्थ पाया गया। इसके अलावा इसी कैरी बैग में पालीथीन में पारदर्शी रैपर में काले रंग का चिपचिपा पदार्थ भी पाया गया। कैरी बैग में एक तराजू स्टील व पीतल वाट 10 ग्राम, 20 ग्राम तथा 100-100 ग्राम लोहे के दो वाट पाए गए। जांच करने व भार करने पर बत्तीनुमा पदार्थ 605 ग्राम चरस और चिपचिपा काले रंग का पदार्थ 60 ग्राम अफीम पाई गई थी। पुलिस थाना राज्य गुप्तचर विभाग भराड़ी शिमला में मामला दर्ज किया गया था।
अदालत ने पाया कि उधम सिंह निवासी गांव कांडा तहसील सदर, जिला मंडी पर 605 ग्राम चरस व 60 ग्राम अफीम रखने का अपराध सिद्ध हुआ है। अदालत ने उधम सिंह को दोषी करार देते हुए चरस रखने के आरोप में छह साल के कठोर कारावास व 60,000 रुपये, 60 ग्राम अफीम के मामले में अदालत ने एक साल का कठोर कारावास व 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।