मंडी |
Mandi News : विशेष न्यायाधीश मंडी ने 2.078 किलोग्राम चरस रखने के मामले में दोषी को 12 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके आलावा न्यायालय ने दोषी पर 1.20 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर 14 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी गुलाब सिंह पद्धर उपमंडल के बालगन डाकघर कथोग का रहने वाला है

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Mandi News : ट्यूशन सेंटर के प्रशिक्षक पर लगा छात्राओं से छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने का आरोप