प्रजासत्ता |
व्हाट्सएप की नई नीति को लेकर विवाद गहराता जा रहा है| सुप्रीम कोर्ट ने नई प्राइवेसी पॉलिसी पर फेसबुक और व्हाट्सएप को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोगों की निजता की कीमत 3 ट्रिलियन से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक और व्हाट्सएप को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि यूजर की प्राइवेसी को सुरक्षित रखा जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक और व्हाट्सएप से कहा कि मैसेजिंग एप की नई नीति के मद्देनजर लोगों की गोपनीयता की रक्षा करने के लिए उसे हस्तक्षेप करना होगा| उच्चतम न्यायालय ने कहा कि लोगों को गंभीर आशंका है कि वे अपनी निजता खो देंगे और उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है| न्यायालय ने व्हाट्सऐप से कहा कि लोग कंपनी से ज्यादा अपनी निजता को अहमियत देते हैं|
सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक और व्हाट्सएप को नई सेक्युरिटी पालिसी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किया है। अब फेसबुक और व्हाट्सएप को इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सफाई देनी है कि यूजर्स का किस तरह का डाटा शेयर किया जाता है और किस तरह का डाटा शेयर नहीं किया जा रहा। अगली सुनवाई 4 हफ्ते के बाद होगी।
मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने करमान्या सिंह सरीन के अंतरिम आवेदन पर सरकार और फेसबुक की मिल्कियत वाले व्हाट्सएप को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 2017 की लंबित एक याचिका में दायर अंतरिम आवेदन पर जारी किया गया है।
CJI ने फेसबुक और व्हाट्सएप को नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर नोटिस इश्यू करते हुए कहा कि यूजर की प्राइवेसी को सुरक्षित रखा जाना बेहद महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के जवाब में फेसबुक और व्हाट्सएप को यह बात स्पष्ट करनी होगी कि यूजर्स का किस तरह का डेटा शेयर किया जा रहा है और किस तरह का डेटा शेयर नहीं किया जा रहा|
बात दें कि समाचार एजेंसी के भाषा के मुताबिक, उच्चतम न्यायालय ने व्हाट्सऐप पर यूरोपीय उपयोगकर्ताओं की तुलना में भारतीयों के लिए निजता के कम मानकों का आरोप लगाने वाली एक नई याचिका पर सोमवार को केंद्र और संदेश भेजने वाले ऐप को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में उनसे जवाब मांगा|