Unified Pension Scheme: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) का ऐलान कर दिया है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद की फाइनेंशियल सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन योजना शुरू की है।
मंत्रालय ने 25 जनवरी को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को नोटिफाई कर दिया। इस स्कीम के तहत रिटायरमेंट से पहले के पिछले 12 महीनों में हासिल एवरेज बेसिक पे का 50%, रिटायरमेंट के बाद फुल एश्योर्ड पेंशन के तौर पर देने का वादा किया गया है।
यूनिफाइड पेंशन, पुरानी पेंशन योजना (OPS) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के कुछ फायदों को जोड़कर बनाई गई है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) 1 अप्रैल 2025 से उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी जो पहले से NPS के तहत रजिस्टर हैं और सरकार की तय की शर्तों को पूरा करते हैं।
Unified Pension Scheme के लिए एलिजिबिलिटी
यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने कम से कम 10 साल की सर्विस पूरी कर ली है।
- सुपरन्युएशन (रिटायरमेंट): 10 साल की सर्विस पूरी करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट की तारीख से पेंशन मिलेगी।
- FR 56(j) के तहत रिटायरमेंट: ऐसे कर्मचारी जो बिना किसी दंड के इस प्रावधान के तहत रिटायर होते हैं, वे भी रिटायरमेंट की तारीख से पेंशन पाने के हकदार होंगे।
- स्वैच्छिक रिटायरमेंट (VRS): 25 साल या उससे अधिक की सर्विस के बाद VRS लेने वाले कर्मचारियों को वह पेंशन मिलेगी, जो उनकी सामान्य रिटायरमेंट की उम्र पर शुरू होती।
हालांकि, UPS का लाभ उन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा जो इस्तीफा देते हैं या सर्विस से हटाए जाते हैं या बर्खास्त किए जाते हैं। इसके अलावा UPS में पेंशन का पैसा और सर्विस के सालों के आधार पर तय किया जाएगा। वहीँ फुल पेंशन के लिए 25 साल या उससे अधिक सर्विस करने वाले कर्मचारियों को उनकी अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
अनुपातिक पेंशन, और न्यूनतम गारंटी:
उल्लेखनीय है कि 25 साल से कम सर्विस वाले कर्मचारियों को उनकी सर्विस के अनुसार पेंशन मिलेगी। इसके अलावा 10 साल या उससे अधिक सर्विस वाले कर्मचारियों को कम से कम 10,000 रुपये मंथली की तय पेंशन दी जाएगी।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम में मृत्यु के बाद परिवार को फायदा
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत आने वाले पेंशनर की अगर मृत्यु हो जाती है, तो उसकी विधवा/विधुर को पेंशन का 60% मिलेगा। यह पेंशन सुपरन्युएशन, VRS या FR 56(j) के तहत रिटायरमेंट की तारीख से दी जाएगी।
महंगाई राहत और अन्य फायदे
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों और परिवार को मिलने वाली पेंशन पर महंगाई राहत (DR) भी लागू होगी। यह राहत पेंशन शुरू होने के बाद दी जाएगी। इसके अलावा रिटायरमेंट के समय हर 6 महीने की सर्विस पर कुल मासिक वेतन (बेसिक + डीए) का 10% एकमुश्त अमाउंट के तौर पर दिया जाएगा। यह अमाउंट मासिक पेंशन पर असर नहीं डालेगा।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने योजना के फायदे
यूनिफाइड पेंशन स्कीम से सरकारी कर्मचारियों को एक तय और सुरक्षित पेंशन की गारंटी मिलेगी। यह कदम कर्मचारियों के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने के साथ-साथ OPS और NPS दोनों के लाभों को जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा।
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