FSSAI Advisory: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने 45 दिनों से कम एक्सपायरी वाली चीजों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद खाद्य पदार्थों को एक्सपायरी डेट से पहले बेचना अनिवार्य है। बता दें कि प्राधिकरण ने यह निर्देश 16 दिसंबर को जारी किया था जो रिपैकर्स और रीलेवलर्स दोनों पर भी लागू होगा।
दरअसल, एफएसएसआई ने लाइसेंस प्राप्त खाद्य निर्माता और आयातकों के लिए एक आदेश जारी किया है। जिसके तहत अब उन्हें रिजेक्टेड और एक्सपायर फूड आइटम्स का तिमाही डेटा अपने FOSCOS (ऑनलाइन अनुपालन प्रणाली) के माध्यम से पेश करना होगा। जिससे इनका चीजों को दोबारा इस्तेमाल को रोका जा सके।
इस रिपोर्ट में तीन प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है. जिसमें आंतरिक गुणवत्ता परीक्षण या निरीक्षण में फेल होने वाले उत्पादों की मात्रा, फूड सप्लाई चेन से रिजेक्टेड उत्पादों की मात्रा के अलावा प्रोडक्ट डिस्पोजल की डिटेल रिपोर्ट भी शामिल है।
FSSAI के आदेश का उद्देश्य क्या है? जानें
असल में, FSSAI के इस आदेश का मुख्य उद्देश्य उत्पादों के पुनः उपयोग और रीब्रांडिंग को रोकना है। रिपोर्ट्स के अनुसार, FOSCOS (Food Safety Compliance System) का रिपोर्टिंग फंक्शन अभी भी विकासाधीन है। इस कारण, नियामक संस्था ने खाद्य व्यवसायों से आवश्यक डेटा संग्रह करने को कहा है, ताकि सिस्टम के पूर्ण रूप से लागू होने पर इसका सही तरीके से उपयोग किया जा सके।
45 दिनों से कम एक्सपायरी वाली वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध
हाल ही में, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि ऐसी खाद्य वस्तुओं की बिक्री नहीं की जा सकती जिनकी एक्सपायरी डेट 45 दिन से कम बची हो। यह निर्देश खासकर उन फूड बिजनेस ऑपरेटर्स (FBOs) के लिए है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं। एफएसएसएआई ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया कि एफबीओ को सिर्फ उन खाने-पीने की वस्तुओं की डिलीवरी करनी चाहिए जिनकी एक्सपायरी डेट बिक्री के समय कम से कम 45 दिन बची हो।
शिकायतों का निपटान अब ऑनलाइन होगा
उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान को लेकर उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मंत्रालय ने घोषणा की है कि 24 दिसंबर से एक नया ई-जागृति ऐप लॉन्च किया जाएगा। इस ऐप के माध्यम से उपभोक्ता अपनी शिकायतें ऑनलाइन और बोलकर भी दर्ज कर सकेंगे, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा और वे आसानी से अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे।
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