Union Budget 2025-26: देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी 2025 को Union Budget 2025-26 को पेश करेगी। इसके लिए 31 जनवरी से संसद के बजट सत्र की शुरुआत होगी। मोदी सरकार संसद के आगामी बजट सत्र में एक नया आयकर विधेयक पेश कर सकती है। इसका मकसद वर्तमान आयकर कानून को सरल बनाना, उसे समझने योग्य बनाना तथा पेजों की संख्या में लगभग 60 प्रतिशत की कमी करना है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस विधेयक के जरिए आयकर अधिनियम 1961 को सरल, स्पष्ट और विवाद-मुक्त बनाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई 2024 में पेश हुए फुल बजट 2024 में 6 महीने के अंदर 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act) की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी।
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, एक सूत्र ने कहा, “नया आयकर कानून संसद के बजट सत्र में पेश किया जाएगा। यह एक नया कानून होगा, न कि मौजूदा कानून में संशोधन। वर्तमान में कानून के ड्राफ्ट पर कानून मंत्रालय विचार कर रहा है और बजट सत्र के दूसरे भाग में इसे संसद में पेश किया जा सकता है।”
कब से शुरू हो रहा है बजट सत्र (Budget 2025-26)
संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा। पहला भाग 31 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक चलेगा। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लोकसभा और राज्य सभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करने से होगी। इसके बाद वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट सत्र का दूसरा भाग 10 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक आयोजित होगा।
पीटीआई सूत्रों के मुताबिक, नए आयकर कानून (New Income Tax Bill) के प्रावधानों और चैप्टर्स में भारी कमी की जाएगी और अप्रचलित प्रावधानों को हटाया जाएगा। आयकर अधिनियम, 1961 में वर्तमान में लगभग 298 सेक्शन और 23 चैप्टर हैं। इनमें पर्सनल इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, गिफ्ट और वेल्थ टैक्स जैसे टैक्सेज का जिक्र है। सीतारमण ने जुलाई 2024 के अपने बजट भाषण में कहा था कि समीक्षा का उद्देश्य आयकर अधिनियम को संक्षिप्त, सुस्पष्ट, पढ़ने और समझने में आसान बनाना है।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में सूत्रों के मुताबिक बताया गया कि “संशोधन का काम करने वाली कमिटी यह तय कर रही है कि 63 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट को बदलने वाला नया कानून 2 या 3 भागों में होगा। टैक्सपेयर्स और एक्सपर्ट्स से मिलने वाली प्रतिक्रिया के आधार पर बिल पेश किया जाएगा और संभावित रूप से इसमें बदलाव किया जाएगा।”
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