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HP News: हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुक्खू सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उतारी वरिष्ठ वकीलों की फौज

HP News: हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुक्खू सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उतारी वरिष्ठ वकीलों की फौज

HP News in Hindi: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से संसदीय सचिवों की नियुक्तियों को खारिज किए जाने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट में अपना मामला पेश करने की योजना बनाई है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल प्रदेश सरकार और कांग्रेस के कई नेताओं के वकील प्रमुख संवैधानिक विशेषज्ञों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे।

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हाई कोर्ट ने हाल ही में कांग्रेस के नेताओं को संसदीय सचिव के पद पर नियुक्ति को असंवैधानिक करार दिया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी और आनंद शर्मा जैसे प्रमुख वकील सरकार और प्रभावित पक्षों की ओर से तर्क प्रस्तुत करेंगे।

पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ वकील आनंद शर्मा 27 साल बाद कोर्ट में पेश होने जा रहे हैं और वे मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के समक्ष अपनी दलीलें देंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए छह संसदीय सचिवों की नियुक्ति को वैध साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।

13 नवंबर को हाई कोर्ट के फैसले में मुख्यमंत्री सुक्खू सरकार की ओर से की गई नियुक्तियों को असंवैधानिक ठहराया गया था। राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हुए कहा कि यह निर्णय “कानून के अनुसार गलत” है और हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है।

इस अपील में यह भी उठाया गया है कि छह संसदीय सचिवों, जो स्वयं विधायक भी हैं, के अयोग्य ठहराए जाने से राज्य में राजनीतिक अस्थिरता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। इसे संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत “लाभ के पद” के मानदंडों के दायरे में आने का संकट बताया गया है।

यह पहला अवसर नहीं है जब हिमाचल प्रदेश में इस तरह की नियुक्तियां रद्द की गई हैं। 18 अगस्त 2005 को भी उच्च न्यायालय ने आठ मुख्य संसदीय सचिवों और चार संसदीय सचिवों की नियुक्तियां अवैध घोषित की थीं।

हाई कोर्ट के हालिया आदेश में यह भी कहा गया था कि इन छह संसदीय सचिवों को दी गई सभी सुविधाओं और विशेषाधिकारों को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए, जिससे राज्य में राजनीतिक तनाव और बढ़ गया है।

Tek Raj

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