प्रजासत्ता नेशनल डेस्क |
New Criminal Laws in India: देश में 1 जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। ये तीनों नए आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह लागू होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन तीनों कानूनों को दिसंबर में ही मंजूरी प्रदान कर दी थी। तब ये तीनों विधेयक कानून बन गए थे। अब इन्हें लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य एक्ट को एक जुलाई से लागू किया जाएगा लेकिन नोटिफिकेशन में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा-106 (2) को फिलहाल होल्ड कर दिया है यानी धारा-106 (2) फिलहाल लागू नहीं होगा यह प्रावधान हिट एंड रन से जुड़े अपराध से जुड़ा हुआ है। इस प्रावधान के विरोध में जनवरी के पहले हफ्ते में देश भर में ड्राइवरों ने हड़ताल की थी जिसके बाद केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था कि इस कानून को ड्राइवर यूनियन से चर्चा के बाद अमल में लाया जाएगा।
केंद्र सरकार के होम मिनिस्ट्री की ओर से इस मामले में शनिवार को नोटिफिकेशन जारी कर कहा गया है कि तीनों क्रिमिनल लॉ एक जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे।
STORY | New criminal justice laws to be rolled out across India from July 1
READ: https://t.co/JdYQ2iA9JR pic.twitter.com/m5VUYHMfFn
— Press Trust of India (@PTI_News) February 24, 2024
बता दें कि भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम जो अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है, उससे अब लोगों को छुटकारा मिलेगा। इस नए कानून में मॉब लिंचिंग, नाबालिग से गैंगरेप जैसी घिनौनी हरकतों के लिए आजीवन कारावास और फांसी तक की सजा का प्रावधान है। इन तीनों कानूनों को पिछले साल 21 दिसंबर को संसद से मंजूरी मिल गई थी।
प्रो. सिम्मी अग्निहोत्री की श्रद्धांजलि एवं प्रार्थना सभा में शामिल हुए मुख्यमंत्री
Paytm Payments Bank Latest Update: Paytm को झटका और UPI यूजर्स के लिए बड़ी राहत
Computer Teachers ने 1900 रुपए मानदेय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार किया व्यक्त
Yashasvi Jaiswal Century in Test: यशस्वी जायसवाल ने राजकोट टेस्ट में जड़ा शतक