प्रजासत्ता|
हिमाचल सरकार द्वारा 9 फरवरी 2021 को से शुरू की गई स्टाफ नर्सों की भर्ती अब कोर्ट के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी| हाईकोर्ट ने कहा है कि जो भी भर्ती इस विज्ञप्ति से होंगी वो कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी| बता दें कि हिमाचल में 2500 पदों पर स्टाफ नर्सों की भर्ती को हाईकोर्ट में चुनौती मिली है| इस भर्ती प्रक्रिया को 29 याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है|
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए सरकार सचिव स्वास्थ्य,स्वास्थ्य निदेशक को नोटिस जारी किया है और 4 हफ़्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है|
गौर हो कि इस भर्ती में बीएससी डिग्री नर्सिंग व डिप्लोमा जेएनएम को शामिल किया और कहा कि स्टाफ नर्सों की नियुक्ति में दोनों की एक ही परीक्षा आयोजित होगी और उसी मैरिट के आधार पर नियुक्तियां होंगी
लेकिन याचिकाकर्ताओं के अनुसार डिग्री और डिप्लोमा दोनों की एक ही परीक्षा करना और नियुक्ति उसी आधार पर करना गलत है, क्योंकि डिग्री बीएससी नर्सिंग वाले डिप्लोमा वाले लोगों को पढ़ाते हैं| याचिका में इस परीक्षा में इस व्यवस्था को खत्म करने के साथ सीनियरिटी के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया करने की मांग की है|