शिमला|
कोटखाई दुष्कर्म एवं हत्या मामले में बुधवार को हाईकोर्ट में जस्टिस ज्योत्सना रिवाल और सबीना की डबल बेंच में सुनवाई हुई। बता दें कि यह सुनवाई पीडि़ता की मां की याचिका पर हाईकोर्ट में हुई। लेकिन इसमें कोई फैसला नहीं हुआ। अब 16 मार्च को अगली सुनवाई होगी।
यहाँ बता दें कि मुख्य आरोपित अनिल उर्फ नीलू ने सीबीआइ की विशेष अदालत दोषी करार देकर उम्र कैद की सजा दे चुकी है। उसने भी सजा के फैसले को चुनौती दी है। जबकि पीडि़त परिवार को आरोप है कि अकेला चिरानी बेटी के साथ इतना बड़ा घिनौना अपराध नहीं कर सकता है। उसमें कई और भी संलिप्त हो सकते हैं।
इसी लिए याचिका में सीबीआई से कई अनछुए पहलुओं पर दोबारा जांच की गुहार लगाई गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित पक्ष से हाई कोर्ट जाने की बात कही थी क्योंकि हाईकोर्ट ने ही बहुचर्चित कोटखाई छात्रा दुष्कर्म एवं हत्या मामले का संज्ञान लिया था और सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।