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Shimla News: किन्नौर में पुलिस हिरासत में युवक की मौत की सीबीआई जांच की मांग, हाईकोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस..!

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Shimla News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने किन्नौर जिला के तेलंगी निवासी किशोर कुमार की पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले को गंभीरता से लेते हुए सीबीआई जांच की मांग पर संज्ञान लिया है। इस संदर्भ में मृतक की पत्नी चंद्रकला द्वारा दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, किन्नौर के पुलिस अधीक्षक और कल्पा थाना प्रभारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने याचिका के तथ्यों पर विचार करते हुए यह कार्रवाई की। कोर्ट ने मामले में एक निजी प्रतिवादी को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सरकार और पुलिस प्रशासन से इस मामले में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी।

क्या है पूरा मामला?

याचिका के अनुसार, 8 अगस्त 2024 की शाम किशोर कुमार बारिश के कारण शिकायतकर्ता संगवीर के क्वार्टर के आंगन में रुक गया था। इस दौरान कल्पा पुलिस चौकी के दो पुलिसकर्मी और एक गृहरक्षक वहां पहुंचे और किशोर पर उनका मोटरसाइकिल गिराने का आरोप लगाया।

आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने किशोर कुमार को धक्का देकर गिरा दिया और हेलमेट से सिर पर वार किया। इसके बाद संगवीर और किशोर को पुलिस वाहन में बिठाकर कल्पा चौकी ले जाया गया, जहां उन्हें फिर से पीटा गया। इस दौरान किशोर बेहोश हो गया और पुलिसकर्मी दोनों को रिकांगपिओ अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में इलाज के दो दिन बाद किशोर कुमार की मौत हो गई। संगवीर ने आरोप लगाया कि उसे बयान बदलने के लिए धमकियां भी दी गईं।

परिवार ने की निष्पक्ष जांच की मांग

मृतक के रिश्तेदारों ने डीएसपी से मिलकर इस मामले की निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई। हालांकि, जांच से असंतुष्ट होकर मृतक की पत्नी ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले की सीबीआई जांच की मांग की।

हाईकोर्ट संज्ञान से जगी न्याय की उम्मीद 

हाईकोर्ट ने याचिका पर संज्ञान लेते हुए सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सरकार और पुलिस प्रशासन से इस मामले में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। यह मामला अब प्रदेश में न्याय प्रणाली और पुलिस की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। मृतक के परिवार और स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि हाईकोर्ट के आदेश से इस मामले में निष्पक्ष जांच हो सकेगी।

Prajasatta News Desk

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