प्रजासत्ता ब्यूरो|
शिमला के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्याकांड का आरोपी अनिल कुमार उर्फ नीलू नाहन में हत्या के प्रयास के दूसरे अन्य मामले में दोषी साबित हुआ है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसवंत सिंह की अदालत ने दोषी नीलू को धारा 307 में उम्रकैद के अलावा 20 हजार रुपये जुर्माना और धारा 354 के तहत दोषी को दो साल का कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। उप जिला न्यायवादी एकलव्य ने मामले की पैरवी की।
गुड़िया केस में आरोपी अनिल कुमार को अन्य केस में कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सज़ा
