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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 8 वर्ष का कठोर कारावास व 25000 जुर्माना

दोषी करार उम्रकैद सजा sirmour, Shimla Crime Chamba News

सिरमौर|
सिरमौर के फास्ट ट्रेक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 8 वर्ष का कठोर कारावास व 25000 जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 6 माह का और कारावास भुगतना होगा। विशेष अदालत में मामले की पैरवी जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने की।

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जिला न्यायवादी ने बताया कि दोषी विक्रम उर्फ विक्की निवासी अंबीवाला डाकघर गोरखुवाला तहसील पांवटा साहिब को सजा और जुर्माना सुनाई गई है। मामले में जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि 22 जुलाई 2017 को पीड़ित की मां ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया था। उसके बाद पीड़ित को नाग मंदिर के समीप से बरामद किया गया था। उसके बाद आरोपी उसे शादी का झांसा देकर भाग गया। जबकि नाबालिग की एक सुनसान जगह पर छोड़ गया।

नाबालिक ने पुलिस को बयान में बताया था कि दोषी ने उसके साथ ट्रक में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोस्को एक्ट अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। मामले में पूरी छानबीन करने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया।

केस के ट्रायल के दौरान 15 गवाहों का परीक्षण करवाया गया। साथ ही जांच एजेंसी को डीएनए से वैज्ञानिक साक्ष्य भी मिले। अदालत ने सभी साक्ष्य व गवाहों के बयानों के आधार पर विक्रम और विक्की को दोषी मानते हुए सजा और जुर्माने की सजा सुनाई है।

Tek Raj

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