Sirmour News: पाँवटा साहिब के एक पंचायत क्षेत्र में देह व्यापार का धंधा चलाने वाली महिला को अदालत ने सजा सुनाई है। अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाए जाने पर देह व्यापार चलाने वाली महिला को 5 साल की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर 1, पाँवटा साहिब, के न्यायाधीश विकास गुप्ता ने महिला को धारा 3 Immoral Trafficking (Prevention) Act के तहत 3 साल की सजा और धारा 4 Immoral Trafficking (Prevention) Act के तहत 2 साल की सजा के साथ ₹3000 का जुर्माना लगाया है।
सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने बताया कि 6 अप्रैल 2014 को शिमला राज्य गुप्तचर विभाग को एक मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि पाँवटा साहिब तहसील के गांव भुंगरनी में एक महिला अपने रिहायशी मकान में देह व्यापार का धंधा चला रही है।
पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की, जिसमें बड़ी मात्रा में नकदी, बीयर की बोतलें और चार अन्य व्यक्ति आपत्तिजनक स्थिति में मिले। पुलिस ने मौके पर ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया।
अभियोजन पक्ष ने मुकदमे में 9 गवाहों के बयान दर्ज कराए। इस मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने की। अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध होने पर महिला को सजा सुनाई। इस सजा के साथ ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग को उम्मीद है कि इस तरह के अपराधों में कमी आएगी और समाज में सुरक्षा का एहसास बढ़ेगा।
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