Sirmour News: सिरमौर जिला के पांवटा साहिब उपमंडल के तहत आने वाले माजरा क्षेत्र में एक मुस्लिम महिला ने अपने पति पर दहेज की मांग करने, मारपीट करने तथा तीन तलाक देने के आरोप लगाते हुए पुलिस के पास मामला दर्ज करवाया है। इस मामले में माजरा पुलिस ने मामले में तत्काल कार्रवाई करते पीड़िता के पति शाहरुक खान (उम्र 25 वर्ष)निवासी पुरुवाला कांशिपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर को गिरफ्तार कर लिया गया है।
पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़ित महिला ने बताया कि उसका पति अक्सर दहेज के लिए उसके साथ मारपीट करता है। साथ ही परिवार के सदस्य भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। उससे हर रोज दहेज की मांग की जाती थी। जब उसने कहा कि वह अपने मायके से दहेज नहीं ला सकती। तो पति ने उसे तीन तलाक दे दिया।
पुलिस ने बताया कि महिला के पति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 115(2) व दी मुस्लिम विमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज ) एक्ट 2019 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर उसे तत्काल गिरफ्तार किया गया है। मामले में आरोपी के खिलाफ आगामी जांच की जा रही है।
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